आरटीई के तहत दाखिला देने से मना नहीं कर सकता निजी स्कूल: अदालत
गुड़गांव, अगस्त 22 -- अदालत से: आरटीई के एक मामले में अदालत का अहम फैसला निजी स्कूल ने दूरी का हवाला देकर नहीं लिया था दाखिला गुरुग्राम, गौरव चौधरी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर ने डीएलएफ फेज-चार स्थित एक निजी स्कूल को चार वर्षीय छात्र रेयांश चौहान को एलकेजी (एलकेजी) कक्षा में अगले 15 दिनों के भीतर दाखिला देने का आदेश दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें बच्चे की अंतरिम याचिका खारिज कर दी थी।
आरटीई आवेदन का मामला गांव बेगमपुर खटोला निवासी रेयांश के पिता राजपाल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वर्ष 2026-27 के सत्र के लिए आवेदन किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से 29 अप्रैल को हुए ड्रॉ में बच्चे को डीएलएफ फेज-चार स्थित एक निजी स्कूल में सीट आवंटित की गई। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन...
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