खगडि़या, मार्च 19 -- खगड़िया। निज प्रतिनिधि डीईओ ने जिले में संचालित निजी स्कूलों के संचालकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा में एक में नामांकन के लिए आवंटित स्टूडेंटस का शतप्रतिशत नामांकन कराने का आदेश दिया है। डीईओ अमरेन्द्र कुमार गोंड ने बुधवार को कहा कि नामांकन के लिए बढ़ी तिथि 20 मार्च तक स्कूल आवंटित बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर 25 प्रतिशत सीट पर शत प्रतिशत नामांकन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई नामांकन नहीं लेना चाहता है तो इसका प्रमाणपत्र कार्यालय में जमा कराएंगे कि बच्चों ने क्यों नहीं नामांकन लिया है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व नामांकन नहीं लेने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अवहेलना मानते हुए नियम संगत कार्रवाई की जाए।

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