बरेली, अप्रैल 25 -- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क निजी विद्यालयों में होता है प्रवेश तीन चरण में हुई लॉटरी के माध्यम से 4002 विद्यार्थियों का हुआ है चयनबरेली, वरिष्ठ संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए चयनित 1494 बच्चों को अब तक स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सका है। बच्चों के साथ अभिभावक प्रवेश के लिए स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं हो रहा है। जिले में संचालित 1861 निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत कुल 14080 सीट निर्धारित है। तीन चरणों में हुई ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जिले में कुल 4002 बच्चों को चयन आरटीई के तहत प्रवेश को किया गया है। इसमें से 2508 का प्रवेश हो चुका है, जबकि शेष चक्कर काटने को मजबूर हैं।शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में...
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