बेगुसराय, मार्च 31 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिले में आरटीई एक्ट 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को सख्ती से लागू कराने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चयनित बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा संबंधित विद्यालयों पर कार्रवाई होगी। जारी पत्र में कहा गया है कि सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर चयनित छात्रों को निजी विद्यालयों में नामांकित करने की प्रक्रिया जारी है। बावजूद इसके कई विद्यालयों द्वारा नामांकन में टालमटोल की शिकायतें मिल रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी प्रखंडो...
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