फरीदाबाद, फरवरी 21 -- फरीदाबाद/पंचकूला, वरिष्ठ संवाददाता। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी देने में देरी के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने तत्कालीन सब डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ), बड़खल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। शिकायतकर्ता दीपक त्रिपाठी ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को आरटीआई के तहत एसडीओ के पास आवेदन किया था। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित अधिकारी ने तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई। बाद में 26 जून 2025 को जानकारी भेजी गई, जिसे आयोग ने स्पष्ट रूप से देरी माना। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि सूचना देने में देरी हुई है। उनका कहना था कि जानबूझकर देरी नहीं की गई और जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए थे। मामले की सुनवाई क...
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