आरटीआई मामले में प्रधानाध्यापक पर 25 हजार रुपये अर्थदंड, वेतन से होगी वसूली
औरैया, मई 15 -- औरैया, संवाददाता। सूचना का अधिकार अधिनियम के एक मामले में राज्य सूचना आयोग के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने एक प्रधानाध्यापक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह धनराशि संबंधित प्रधानाध्यापक के वेतन से काटकर राजकीय खाते में जमा कराई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार राज्य सूचना आयोग, गोमती नगर लखनऊ के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर अपील से जुड़ा है। आयोग ने सुनवाई के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय पैगम्बरपुर, विकासखंड औरैया के प्रधानाध्यापक इसरत अली पर शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह को सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में अर्थदंड लगाया है।...
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