आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आता राजीव गांधी फाउंडेशन : हाईकोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 17 -- दिल्ली के वकील षणमुगा पात्रो ने दाखिल की थी याचिका, हाईकोर्ट ने खारिज की आरजीएफ का दावा- फाउंडेशन किसी अधिसूचना या सरकारी आदेश से नहीं बना यह भी पढ़ें- राजीव गांधी फाउंडेशन को RTI के दायरे में लाने की मांग खारिज, दिल्ली HC से याचिका खारिजयाचिका का विवरण नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजीव गांधी फाउंडेशन को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता की पीठ ने वर्ष 2011 की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता कई तारीखों पर पेश नहीं हुआ।आरटीआई कानून और आरजीएफ आरटीआई कानून के तहत हर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने सभी रिकॉर्ड रखने होते हैं। अपने फैसलों को सही ठहराना और समझाना होता है। अगर किसी स...
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