भागलपुर, अक्टूबर 30 -- भागलपुर। बिहार सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचना आवेदनों और प्रथम अपील के समय पर निष्पादन का निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा है कि आवेदनों और प्रथम अपील का समय पर निपटारा नहीं होने से बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील के मामलों की संख्या बढ़ रही है। समान प्रकृति के मामलों की एक साथ सुनवाई कर न्यायोचित आदेश पारित करने पर भी जोर दिया गया है।

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