आरकॉम के पूर्व निदेशक मामले में जिरह चार जुलाई को
नई दिल्ली, जून 15 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने 40 हजार करोड़ रुपये के कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने यह आरोपपत्र रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग व अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर किया है। अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने पर जिरह के लिए चार जुलाई का दिन तय किया है। विशेष जज अजय गुप्ता की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन की शिकायत को स्वीकार किया। पुनीत को ईडी ने 29 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी उनकी अंतरिम जमानत की याचिका अप्रैल में मेडिकल आधार पर खारिज कर दी गई थी। उन्होंने निजी अस्पताल में जांच और इलाज की अनुमति मांगी थी, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इसे जरूरी नहीं माना। ईडी के मुताबिक, जांच में सामने आय...
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