नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। विशेष जज नितिन वी. जिवाने ने झुनझुनवाला की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए उनकी याचिका मंज़ूर कर ली। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेश का भी आधार लिया, जिसमें उन्हें धनशोधन की एक संबंधित जांच में कानूनी राहत दी गई थी। सीबीआई ने झुनझुनवाला को 1 जून को गिरफ्तार किया था। झुनझुनवाला ने अपने वकील आबाद पोंडा, राहुल अग्रवाल और जैस्मीन पुरानी के जरिए राहत की मांग की थी। उन्होंने रीढ़ की हड्डी में ठीक न हुए फ्रैक्चर, पेरिफेरल ऑस्टियोपोरोसिस, सारकोपेनिया और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हवाला दिया था, जिनके लिए लगातार ...