नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात के कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (केएसईजेड) के एक तत्कालीन अधिकारी को 2013 के आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी, कौशिक अनवंत्राय करेलिया उस समय केएसईजेट में अप्रेजर/प्रिवेंटिव ऑफिसर थे, अभी भावनगर में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हैं। सीबीआई ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को करेलिया की पत्नी को भी इस मामले में अपराध में मदद करने के लिए एक साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 30 सितंबर, 2013 को दर्ज इस मामले में करेलिया और उनकी पत्नी पूजा को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

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