प्रयागराज, अप्रैल 20 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह निर्णय न्यायाधीश चंद्रशेखर ने परिवादी के अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा एवं आरोपी के अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया ।मामले के अनुसार, परिवादी विपिन कुमार ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नवल किशोर तिवारी ने कंक्रीट क्रशर प्लांट में साझेदारी के नाम पर उनसे 40 लाख रुपये लिए थे। परिवादी का कहना था कि बाद में आरोपी का दिया गया चेक बाउंस हो गया, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि परिवादी द्वारा कथित 40 लाख रुपये के भुगतान के संबंध में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। परिवादी ने जिन व्यक्तियों से धन लेने की बात कही...