संभल, मार्च 20 -- तहसील क्षेत्र के गांव रामरायपुर निवासी चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन ने कोबरी सीड कंपनी से धान की फसल का बीज खरीदा था। फसल के बीज की गुणवत्ता खराब होने पीड़ित किसान ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया। इस मामले में आयोग ने काबेरी सीड्स कंपनी को आदेश दिया है कि किसान को दो लाख रुपये धान की फसल क्षतिपूर्ति के अदा करे। इसके अलावा दस हजार रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के मद में पांच हजार रुपये वाद व्यय मद में भी अदा करेगी। नियत अवधि में धनराशि अदा न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।
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