चाईबासा, मार्च 17 -- चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को साइबर ठगी में अहम फैसला सुनाया। इसमें आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई, चाईबासा के सदर बाजार शाखा) को शिकायतकर्ता के खाते से हुई अवैध 1,48,000 रुपये की निकासी की राशि 45 दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा व 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि यदि बैंक निर्धारित अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं करता है, तो पूरी राशि पर आदेश की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।जून 2024 को दो अलग-अलग अवैध ऑनलाइन लेनदेन हुएजानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मंझारी थाना क्षेत्र के बनाहामतु निवासी आशा तियू का बचत खाता एसबीआई सदर बाजार शाखा में है...