हाथरस, जून 4 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने आगरा जिले के जमालनगर स्थित मां पार्वती शीतगृह के संचालक को आदेश दिया है कि वह पीडि़त किसान को आलू की बकाया कीमत के रूप में 13,66,112 रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही मानसिक उत्पीडऩ के लिए 5000 रुपये और वाद-व्यय के रूप में 3000 रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया गया है। सादाबाद के गांव हुलासी गढ़ी निवासी किसान राकेश चौधरी ने मार्च और अप्रैल 2022 में मां पार्वती शीतगृह प्रा. लि. में अपनी अच्छी गुणवत्ता के 5,659 पैकेट आलू भंडारित कराए थे। किसान का आरोप था कि शीतगृह प्रबंधन ने धोखाधड़ी और टालमटोल करते हुए उनके आलू वापस नहीं किए। किसान ने केवल 502 पैकेट आलू ही वापस मिलने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उनके 5,157 प...