भदोही, फरवरी 2 -- भदोही, संवाददाता। आयुष अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिए एक माह की सजा एवं 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि आठ जनवरी 2005 को सुरियावां पुलिस ने दोषी को 38 बोर रिवाल्वर, तीन जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ भुवनेश कुमार की पैरवी पर न्यायाधीश अनामिका चौहान, अपर सिविल जज द्वितीय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही-ज्ञानपुर ने रामचन्द्र मौर्या उर्फ नेता निवासी कोल्हुआ, पांडेयपुर को धारा 3/25 आयुध अधिनियम में एक माह का कारावास तथा 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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