रांची, अप्रैल 4 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को लाभ देने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया है। अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इसे सरकार का नीतिगत निर्णय बताया।चीफ जस्टिस एमस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने का निर्णय सरकार की नीति का हिस्सा है, जिसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकता।याचिका में मांग की गई थी कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि 60 वर्ष की आयु के बाद लोगों को अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.