नई दिल्ली, जून 25 -- आयुष्मान योजना के मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड न रखने वाले अस्पतालों पर अब सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की अटल आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रीना जोशी ने इस संदर्भ में आदेश किए। सीएमओ को जारी आदेश में कहा गया कि योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए 31 अगस्त तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करना अनिवार्य है। यदि कोई अस्पताल इस 'प्रणाली के तहत मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं कराता तो एक सितंबर से उन्हें योजना के तहत मरीजों के इलाज की सुविधा नहीं दी जाएगी। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पर 48 घंटे की...