जमशेदपुर, जुलाई 7 -- झारखंड पुलिस मुख्यालय ने केंद्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा पर आयुध हवलदारों को नियमित प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया है। यह प्रोन्नति 15 मई को आयोजित केंद्रीय चयन पर्षद की बैठक में योग्य घोषित कर्मियों को प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार, नवप्रोन्नत कर्मियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति मिलेगी, जबकि प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ संबंधित अधिकारी के पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा। यह प्रोन्नति सातवें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-6 (पूर्व वेतनमान पीबी-2, 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4200) में प्रदान की गई है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि जो नवप्रोन्नत आयुध अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) अबतक हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं, उन्हें प्रोन्नति की तिथि से एक वर्ष के भीतर यह प...