आयुध अधिनियम में पांच वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 28 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने आयुध अधिनियम में दोषी सीलू यादव को पांच वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। रकाबगंज मोहल्ले की शारदा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 नवंबर 2021 को दोपहर 3 बजे उसका पुत्र घर से दिलदार के ढुइयां स्थित घर पर उधारी के रुपये लेने गया था। दिलदार के घर पर न मिलने के कारण पुत्र शिवा वापस आ रहा था। जब शिवा चुंगी के पास पहुंचा तो इस दौरान उस पर तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर किए गए। इसके फलस्वरूप शिवा की मृत्यु हो गयी। अदालत ने आमिलपुर निवासी सीलू यादव को आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये पांच वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है।
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