मेरठ, मार्च 27 -- आयकर विभाग की ओर से गुरुवार को एलक्जेंडर क्लब में रियल एस्टेट डेवलेपर्स एसोसिएशन मेरठ के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी हुई। आयकर अधिकारी टीडीएस अंबरीश कौशिक ने बिल्डरों को एक अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम के साथ ही टीडीएस की जानकारी दी। गोष्ठी में एसोसिशन के अध्यक्ष अशोक गर्ग, उत्कर्ष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता, महासचिव कमल ठाकुर, शुभम मित्तल, अजय ग्रोवर रहे। बिल्डरों के सवालों के आयकर अधिकारी टीडीएस अंबरीश कौशिक ने जवाब दिये। उन्होंने बताया कि संशोधित आयकर अधिनियम एक अप्रैल से लागू होने जा रहा है। बताया कि टीडीएस का करेक्शन फार्म भरने की अवधि छह से दो साल रह जाएगी। पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समय से टीडीएस जमा करना होगा। ट्रांसपोर्टरों और फ्रेंट के भुगतान को लेकर नए नियमों की भी जानकारी दी।बिल्डर कमल ठाकुर ने...