गया, मई 15 -- आयकर के नए नियमों की जानकारी देने के लिए स्थानीय जिला अवर निबंधन कार्यालय में शुक्रवार को प्रशिक्षण व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयकर निदेशक (आसूचना व आपराधिक अन्वेषण) के निर्देश पर पटना से आए आयकर अधिकारियों ने 'प्रारंभ' (पालिसी रिफॉर्म्स एंड रेस्पोंसिबल एक्शन फॉर विकसित भारत) के बारे में बताया। एसएफटी. दाखिल करने के साथ-साथ इ-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के संबंध में नए आयकर अधिनियम-2025 व आयकर नियम- 2026 हुए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया। आयकर आधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) देवाशीष कुमार भारती ने बताया कि 31 मई तक एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन) 61 ए दाखिल करे दें। 31 मई अंतिम तिथि है। बिना गली के एसएफटी दाखिल करने से आयकर निर्धारती को एआईएस की सही जानकारी प्राप्त होती है। इससे आय...