बिजनौर, मार्च 23 -- बढ़ापुर। वन रक्षक ने गांव रसूलपुर मुजफ्फर उर्फ मुजफ्फरनगर के एक मौजा में बाग स्वामी एवं एक ठेकेदार पर आम के 22 पेड़ों का परमिट जारी कराकर इससे अधिक संख्या में पेड़ काट डाले। इस मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साहूवाला रेंज के वन रक्षक नितिन कुमार ने बढ़ापुर थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर उर्फ मुजफ्फरनगर निवासी अकील अहमद की मौजा अलीपुर नौआबाद में भूमि है जिस पर आम का बाग था। वन विभाग से आम के 22 पेड़ों के कटान की अनुमति ली थी जबकि परमिट में दर्शाए संख्या से अधिक आम के पेड़ों को कटान कर दिया गया।
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