आम आदमी की जीत, पॉपुलर ई-कॉमर्स कंपनी पर भारी पड़ा गोलमाल, अब देना होगा 1.5 लाख मुआवजा
नई दिल्ली, जून 14 -- पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart को एक ग्राहक के साथ गोलमाल करना भारी पड़ गया। गलत प्रोडक्ट डिलीवर करने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट में फ्लिपकार्ट को बड़ा झटका दिया है और इस मामले में आम आदमी की जीत हुई है। दरअसल, तेलंगाना के आदिलाबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उसके सेलर, 'कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड' को दोषी ठहराया है, क्योंकि उन्होंने ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए गए एयर प्यूरीफायर मॉडल के बजाय कोई दूसरा मॉडल डिलीवर किया था। इसमें मामले में फ्लिपकार्ट को अब डेढ लाख रुपये का हर्जाना देना होगा।कंज्यूमर कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और उसके सेलर को क्यों जिम्मेदार ठहराया? रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्तिक राठौड़ नाम का एक उपभोक्ता 2 अक्टूबर, 2025 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से Qubo Q600 एय...
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