नई दिल्ली, मार्च 16 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व 21 अन्य को आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपमुक्त को चुनौती देने वाली सीबीआई की अर्जी पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अर्जी को 6 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी जवाब दाखिल करें। पीठ ने कहा कि केजरीवाल व अन्य दूसरे प्रतिवादी सुनवाई के पहले दिन पेश नहीं हुए, उस समय उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। अब केजरीवाल व अन्य ने एक बार फिर से समय मांगा है। इनके समय देने के आग्रह को मंजूर किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजर...