नई दिल्ली, जनवरी 7 -- नई दिल्ली, का. सं.। दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपी गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने गौतम को 15 जनवरी तक दुबई जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने गौतम को 25 लाख रुपये की एफडी जमानत के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उसे अपनी यात्रा का पूरा विवरण और ठहरने के स्थान का विवरण दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मल्होत्रा ने अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए उसके साथ दुबई जाने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को 2023 में ही जमानत मिल चुकी है और कोर्ट इसके पहले भी याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।
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