मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ। आबकारी अधिनियम के तहत थाना हलधरपुर क्षेत्र अंतर्गत दोषी अभियुक्त नारायण निवासी रजमल को दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड नहीं अदा करने पर दोषी अभियुक्त को सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी निर्णय दिया।

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