आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषी करार
विकासनगर, जून 20 -- हरीश कंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर जतिन मित्तल की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 10300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार 10 जनवरी 2020 को सहसपुर थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट दर्रारीट पर पुलिस की ओर से आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। इस मामले में उसके खिलाफ उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषी करार शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर ल...
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