नई दिल्ली, जुलाई 22 -- गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 'आप' विधायक चैतर वसावा की पत्नी और चार अन्य लोगों को हमले और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। इस मामले में उन्हें पहले सात साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर उन पर कोई सीधा अपराध करने का आरोप नहीं था और उनकी भूमिका सीमित थी। पिछले महीने एक सेशन कोर्ट ने नवंबर 2023 में वन अधिकारियों पर हमले और जबरन वसूली मामले में चैतर वसावा, उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों को सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन सभी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस वी.के. व्यास की एकल पीठ ने वसावा की पत्नी शकुंतलादेवी, रमेश वसावा, मरियम वसावा, बलिराम वसावा और मोगराबेन वसावा को जमानत दे दी।

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