नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की गुजरात इकाई की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट और वेब पोर्टल को सस्पेंड करने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने पार्टी की ओर से दायर अंतरिम अर्जी और मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया। आप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि यह गुजरात में विपक्षी पार्टी है और इसके सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक कर दिए गए हैं। उन्होंने अंतरिम राहत के लिए दायर अर्जी और पार्टी की मुख्य याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की। यह भी पढ़ें- एनआईए एक्ट संबंधी याचिका पर केंद्र को मिला समय पीठ ने सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को मंज़ूरी दी और सभी मामलों में नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि एनजीओ 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' द्वा...