नई दिल्ली, जनवरी 5 -- सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मंदिर के पूर्व ट्रस्ट के सदस्य पी. शंकरदास की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। शंकरदास ने केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले में से पांच पैराग्राफ हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, इन पैराग्राफ में हाई कोर्ट ने साफ किया था कि शंकरदास और तत्कालीन देवस्वोम बोर्ड के एक अन्य सदस्य विजयकुमार पर सबरीमाला मंदिर में सोने की लूट की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में इन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शंकरदास सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। ...
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