नई दिल्ली, मई 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्राकृतिक आपदा के समय कर्जदारों को राहत देने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आरबीआई ने बैंकों को विशेष अधिकार दे दिए हैं। अब बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य आपदा की स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों को बिना आवेदन के ही कर्ज की किस्तों में राहत दे सकेंगे। यह नया प्रावधान एक जुलाई से लागू होगा और इसका सीधा फायदा लाखों कर्जदारों को मिलेगा। अब तक व्यवस्था यह थी कि राहत पाने के लिए ग्राहक को खुद बैंक में आवेदन करना पड़ता था, जिसके बाद ही बैंक उसकी स्थिति की जांच कर राहत देता था। लेकिन नई व्यवस्था में यह प्रक्रिया बदल दी गई है। अगर कोई क्षेत्र आपदा से प्रभावित होता है, तो बैंक खुद ऐसे ग्राहकों की पहचान करेंगे और उन्हें किस्त चुकाने में राहत देंगे। यानी अब राहत पाने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की...
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