आपदा की स्थिति में किसानों को दिलाई जाएगी क्षतिपूर्ति
उरई, अगस्त 10 -- उरई, संवाददाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करने एवं आपदा वर्षों में किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए फसल बीमा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऋणी व गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसान पात्र होंगे। 31 अगस्त तक किसान अपना प्रीमियम जमा करा सकते हैं। खरीफ फसल बीमा की जिले में शुरूआत हो गई है। किसान फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा, फसल बीमा कंपनी तथा जनसेवा केंद्र से करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। यह भी पढ़ें- Kausambi News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषक कराएं फसलों का बीमा खरीफ मौसम में धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, तिल एवं अर...
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