नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ महिला की कथित अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में हाईकोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरिश कथपालिया की पीठ ने चार आरोपियों को नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस को महिला की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महिला का आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका व रत्ना सिंह ने कथित रूप से उसकी तस्वीर से एआई के जरिए छेड़छाड़ कर उसे प्रधानमंत्री के साथ आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए गए। यह भी पढ़ें- CJP नेताओं दिपके, रांका और दास के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई को तैयार HC, महिला ने लगाया है आरोप पीठ ने मेटा को कथित आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच...