नई दिल्ली, जुलाई 17 -- Anand Mohan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था। मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन करके उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इस पर मृतक जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने कड़ी आपत्ति जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच भी हैरान है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता उमा कृष्णैया (मृत अधिकारी की पत्नी), बिहार सरकार, आनंद मोहन और राज्य सजा माफी बोर्ड की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं। पीठ ने हैरानी ...