पटना, नवम्बर 30 -- आधार से पैन नंबर को लिंक नहीं करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद पैन कार्ड एक जनवरी 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी यूआईडीआईए के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में अब भी लोग हैं जिनका आधार नंबर से पैन नंबर का लिंक होना बांकी है। यूआईडीआईए द्वारा 2022 में ही लिंक करने को कहा गया था। 30 जून 2022 तक पांच सौ रुपये जुर्माना किया गया था। लेकिन, अब भी बड़ी संख्या में लोगों ने आधार से पैन लिंक नहीं करवाया है। अब ऐसे लोग अगर एक महीने में लिंक नहीं करवाया तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। 30 दिन का लगता है समय आधार से पैन नंबर को लिंक करने के आवेदन करने के 30 दिन में लिंक होता है। लेकिन, जिनका आवेदन 31 दिसंबर तक हो जाएगा, उन्हें जुर्...
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