कानपुर, अप्रैल 25 -- कानपुर देहात, संवाददाता। आधार कार्ड में जन्मतिथि को लेकर हो रही विसंगति को लेकर इसे जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य किया गया है। आधार कार्ड में जन्मतिथि को लेकर आधार केंद्रों पर पेंशनरों की भीड़ भी अधिक होती है, जिससे वह अपना जरूरी कामकाज छोड़कर आधार केंद्रों के चक्कर लगाते थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं जनशक्ति नियोजन प्रभाग शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के शासनादेश द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य किया गया है। पेंशनरों व आवेदकों के आयु सत्यापन के लिए पुराने नियम में बदलाव किया गया है। वैकल्पिक दस्तावेज में आवेदक पेंशनर को आयु प्रमाण पत्र के लिए शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक दस्तावेज विभाग द्वारा सं...
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