औरैया, मई 5 -- औरैया, संवाददाता। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु सत्यापन के नियमों में बदलाव करते हुए विभाग ने वैकल्पिक दस्तावेज अनिवार्य कर दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र कुमार शशि ने बताया कि पहले आधार कार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी, लेकिन अब इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत आवेदक व पेंशनरों को आयु प्रमाण के लिए निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए कुटुम्ब रजिस्टर, फैमिली आईडी या शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो मान्य होंगे। यह भी पढ़ें- पेंशन के लिए आधार नहीं, जन्म प्रमाणपत्र लगाना होगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्र...
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