नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को नए आधार कार्ड जारी करने के लिए विधायी हस्तक्षेप और मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को नए आधार कार्ड जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय यह होगा कि वह इन सभी मुद्दों को राज्य और अन्य हितधारकों के संज्ञान में लाए ताकि वे इन पर गौर कर सकें। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि इसे याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन माना जाए। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में किशोरों और वयस्कों को ...