आधार और टीसी से नहीं होगा शादी का रजिस्ट्रेशन, उम्र वेरिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट ने दिए 9 निर्देश
नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह रजिस्ट्रेशन में उम्र सत्यापन को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी का रजिस्ट्रेशन केवल आधार कार्ड या टीसी के आधार पर नहीं किया जा सकता। बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से कोर्ट ने नौ सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दीपक पाल की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित एआईजी (रजिस्ट्रेशन) अमिताभ कुमार ने स्वीकार किया कि इस मामले में विवाह का पंजीकरण केवल टीसी और आधार कार्ड के आधार पर कर दिया गया था तथा महानिरीक्षक (निबंधन) के पूर्व निर्देशों के अनुरूप जन्मतिथि का सत्यापन नहीं किया गया। इस पर अधिकारी की ओर से बिना शर्त माफी का हलफन...
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