औरंगाबाद, दिसम्बर 30 -- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्गत राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का आधार ई-केवाईसी नहीं कराने पर नाम विलोपित किए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में एसडीओ कार्यालय की ओर से नोटिस जारी कर संबंधित लाभुकों को सूचित किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जिन राशन कार्डधारकों या उनके परिवार के सदस्यों का आधार ई-केवाईसी अब तक पूर्ण नहीं हुआ है या जिनके आधार कार्ड की जनसांख्यिकीय जानकारी राशन कार्ड से मेल नहीं खा रही है, उन्हें अपात्र की श्रेणी में माना जा सकता है। इसके अलावा मृत, स्थानांतरित, विवाह के बाद अलग हुए अथवा किसी अन्य राशन कार्ड से जुड़े व्यक्तियों के नाम भी सूची से हटाए जा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभुक अपने सभी सदस्यों का आधार सत्यापन और ई-केवाईसी कराते हुए पात्रता प्रमाणित करें। ...
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