मिर्जापुर, फरवरी 27 -- मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना मामले में हलिया के खंड विकास अधिकारी को गुरुवार नोटिस जारी कर न्यायालय में तलब किया है। सीजेएम ने बीडीओ को नौ मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। परिवाद संख्या 679/2025 (चिनगी बनाम समरजीत व अन्य निवासी हलिया) में 28 जुलाई 2025 को विपक्षी संख्या-5 विनय यादव ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जांच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। न्यायालय ने 30 अगस्त 2025, 4 नवंबर 2025, 24 नवंबर 2025 तथा 25 फरवरी 2026 तक जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विकास खंड हलिया ने संबंधित जांच आख्या रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। न्यायालय के...
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