लखनऊ, अगस्त 24 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें 24 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि 9 दिसंबर 2025 के हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह सचान द्वारा दाखिल एक अवमानना अर्जी पर पारित किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 को याची पर लगाई गई दो वेतनवृद्धियां रोकने की सजा और निंदा प्रविष्टि रद्द करते हुए उनकी मुख्य अभियंता लेवल-1 पद पर पदोन्नति के दावे पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची की ओर से प्रमुख सचिव पर आरोप लगाया गया है कि कोर...