रांची, अगस्त 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरफेसी एक्ट के तहत बैंक को कब्जा दिलाने के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए रामगढ़ उपायुक्त को तलब किया है। अदालत ने उपायुक्त को मंगलवार को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। पूर्व में अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त को बैंक को उक्त संपत्ति पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। यह मामला रामगढ़ के मांडू क्षेत्र का है। आलोक इंटरप्राइज के एसपी सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। लोन नहीं दिए जाने पर बैंक ने उक्त संपत्ति को सरफेसी एक्ट के तहत कब्जा कराने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा था। कब्जा नहीं दिलाए जाने के बाद बैंक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की...