रांची, अप्रैल 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने वन प्रमंडल अधिकारी आनंद कुमार की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुपालन का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रार्थी के मामले में एकलपीठ के 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन नहीं किया गया तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर एलपीए में केवल विलंब माफी की अनुमति दी गई है, लेकिन मामले का अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ है। यह भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, अब जंगलों के 500 मीटर दायरे के बाहर ही होगा खनन; 250 मीटर वाला निय...