शामली, जून 27 -- शामली। कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक के पद पर पूर्व ग्राम प्रधानों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय के असंवैधानिक बताने से उनका प्रशासक बने रहने पर संशय खड़ा हो गया है। उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव तैयारियों की रूप रेखा भी मांगी है। हालांकि विभागीय अधिकारी आगामी आदेश न मिलने पर पूर्व प्रधान ही प्रशासक बनने रहने की बात कह रहे है। दूसरे पूर्व ग्राम प्रधानों का कहना है कि गांव में नियमित रूप से विकास कार्य सुचारू रखने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। शुक्रवार में उच्च न्यायालय ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने एवं प्रधानों का बतौर प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने पर पर असंतोष जताया है। साथ ही चुनाव कराने के लिए 13 जुलाई तक तैयार रुप रेखा पेश करने के आदेश दिए है। इस आ...