सहारनपुर, मार्च 30 -- देवबंद। देवबंद बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्यो से विरत रहने पर कोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना मानकर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने देवबंद बार के पदाधिकारियों को नोटिस भेज 15 दिनों में जवाब तलब किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि अधिवक्ता किसी भी स्थिति में न्यायिक कार्य से विरत नहीं होंगे और न ही हड़ताल करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा देवबंद सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बीती 18 मार्च को नोटिस संख्या 54/2026 के अंतर्गत एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को भेजे गए नोटिस में निर्देशित किया गया है कि उक्त संबंध में वह जिला जज सहारनपुर के समक्ष अपनाा स्पष्टीकरण पेश करें।बता...