नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- नई दिल्ली, का. सं.। द्वारका कोर्ट ने समन के बावजूद पेश नहीं होने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिनव अहलावत की अदालत ने पंकज उर्फ पन्नू को बीएनएस की धारा 209 के तहत दोषी करार देते हुए स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मामले के मुताबिक, आरोपी को सात अगस्त 2024 को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को उसे घोषित अपराधी करार दिया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...