अलीगढ़, दिसम्बर 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में नौ साल पहले होटल व्यावसायी जमील अहमद के बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में एडीजे तृतीय संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 प्रतिशत रकम मुकदमे के वादी को देने के आदेश दिए हैं। दोषी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद था। वहां से उसे कड़ी सुरक्षा में लाकर यहां पेश किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी सतर्क रही। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि केला नगर चौराहा निवासी जमील अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 18 अगस्त 2016 को वे घर पर थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे वे अपने बेटे आदिल खान के साथ खाना खा रहे थे। तभी एहतशाम ने फोन पर उसे बाहर गेट पर बुलाया। कुछ देर बाद शोर सुनकर वे बाहर...
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