सराईकेला, मई 28 -- सरायकेला। आदित्यपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग के अपहरण के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने तीन दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में रौनक कुमार वर्मा, सन्नी कुमार, रोहित कुमार वर्मा शामिल हैं। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, आरआईटी थाना क्षेत्र के आदित्यपुर की 15 वर्षीय किशोरी 9 मई, 2023 को सुबह 11 बजे अचानक गायब हो गई। पिता ने आसपास एवं सगे-संबंधियों के यहां खोजबीन की, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। यह भी पढ़ें- शादी की नियत से अपहरण करने के मामले में तीन को 25 साल का सश्रम कारावास, 20 हजार रुपया करके जुर्माना बाद में पता चला कि घर के बगल स्थित किराये में रह रहे रौनक कु...